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Home » Class 9 Social Science Notes in Hindi » संस्थाओं का कामकाज Notes || Class 9 Social Science (Political Science) Chapter 4 in Hindi ||

संस्थाओं का कामकाज Notes || Class 9 Social Science (Political Science) Chapter 4 in Hindi ||

Posted on February 21, 2025February 23, 2025 by Anshul Gupta

पाठ – 4

संस्थाओं का कामकाज

In this post we have given the detailed notes of class 9 Social Science chapter 4 Working of Institutions in Hindi. These notes are useful for the students who are going to appear in class 9 board exams.

इस पोस्ट में कक्षा 9 के सामाजिक विज्ञान के पाठ 4 संस्थाओं का कामकाज के नोट्स दिये गए है। यह उन सभी विद्यार्थियों के लिए आवश्यक है जो इस वर्ष कक्षा 9 में है एवं सामाजिक विज्ञान विषय पढ़ रहे है।

BoardCBSE Board, UP Board, JAC Board, Bihar Board, HBSE Board, UBSE Board, PSEB Board, RBSE Board
TextbookNCERT
ClassClass 9
SubjectSocial Science (Political Science)
Chapter no.Chapter 4
Chapter Nameसंस्थाओं का कामकाज (Working of Institutions)
CategoryClass 9 Social Science Notes in Hindi
MediumHindi
Class 9 Social Science Chapter 4 संस्थाओं का कामकाज (Working of Institutions) Notes in Hindi
Explore the topics
पाठ – 4
संस्थाओं का कामकाज
पाठ 4 संस्थाओं का कामकाज
प्रस्तावना:
4.1 प्रमुख नीतिगत फैसले कैसे किए जाते हैं?
4.2 संसद
4.3 राजनीतिक कार्यपालिका
4.4 न्यायपालिका
निष्कर्ष:

पाठ 4 संस्थाओं का कामकाज

प्रस्तावना:

लोकतंत्र में, लोगों द्वारा अपने शासकों का चुनाव करना ही काफी नहीं है. शासकों को कुछ नियमों और कानूनों का पालन करना होता है और संस्थाओं के साथ और उनके भीतर काम करना होता है. यह अध्याय लोकतंत्र में संस्थाओं के कामकाज पर केंद्रित है, जिसमें हम यह समझने का प्रयास करेंगे कि हमारे देश में महत्वपूर्ण निर्णय कैसे लिए जाते हैं और लागू किए जाते हैं. हम यह भी देखेंगे कि इन फैसलों से संबंधित विवादों को कैसे सुलझाया जाता है.  

4.1 प्रमुख नीतिगत फैसले कैसे किए जाते हैं?

एक सरकारी आदेश:

13 अगस्त 1990 को, भारत सरकार ने एक आदेश जारी किया जिसमें कहा गया था कि भारत सरकार के तहत नागरिक पदों और सेवाओं में 27% रिक्तियां सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों (एसईबीसी) के लिए आरक्षित होंगी. यह आदेश एक प्रमुख नीतिगत निर्णय था जिसने वर्षों तक विवाद को जन्म दिया.  

निर्णय लेने वाले:

यह निर्णय देश के सभी प्रमुख अधिकारियों को शामिल करते हुए एक लंबी प्रक्रिया के बाद लिया गया था, जिसमें राष्ट्रपति, प्रधान मंत्री और मंत्रिमंडल शामिल थे.  

  • राष्ट्रपति: राष्ट्रपति देश का प्रमुख होता है और औपचारिक रूप से सर्वोच्च अधिकार रखता है.  
  • प्रधान मंत्री: प्रधान मंत्री सरकार का प्रमुख होता है और वास्तव में सरकार की ओर से अधिकांश शक्तियों का प्रयोग करता है.  
  • मंत्रिमंडल: मंत्रिमंडल की बैठकों में ही अधिकांश निर्णय लिए जाते हैं.  

मंडल आयोग:

यह सरकारी आदेश 1979 में गठित दूसरे पिछड़ा वर्ग आयोग (मंडल आयोग) की सिफारिशों का परिणाम था. आयोग ने सरकारी नौकरियों में एसईबीसी के लिए 27% आरक्षण की सिफारिश की थी. इस रिपोर्ट और उसकी सिफारिशों पर संसद में चर्चा हुई और कई वर्षों तक कई दलों और सांसदों ने इसे लागू करने की मांग की.  

1989 का लोकसभा चुनाव:

1989 के लोकसभा चुनाव में जनता दल ने मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करने का वादा किया था. चुनाव के बाद जनता दल की सरकार बनी और उसके नेता वी.पी. सिंह प्रधान मंत्री बने. नई सरकार ने मंडल रिपोर्ट को लागू करने के अपने इरादे की घोषणा की और कैबिनेट की बैठक में एक औपचारिक निर्णय लिया गया.  

विवाद और सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय:

इस फैसले के कारण देश भर में विरोध प्रदर्शन और बहस हुई. कुछ लोगों ने इस फैसले का समर्थन किया, जबकि अन्य ने इसका विरोध किया. इस आदेश के विरोधियों ने अदालतों में कई मुकदमे दायर किए. भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने इन सभी मुकदमों को एक साथ जोड़ दिया और 1992 में फैसला सुनाया कि भारत सरकार का यह आदेश अवैध नहीं है, लेकिन सरकार से अपने मूल आदेश में कुछ संशोधन करने को कहा.  

4.2 संसद

संसद की भूमिका:

हालांकि मंडल आयोग की रिपोर्ट को लागू करने का फैसला सीधे संसद ने नहीं लिया था, लेकिन इस रिपोर्ट पर संसद में हुई चर्चा ने सरकार की राय को प्रभावित किया था.  

संसद की आवश्यकता:

हर लोकतंत्र में, निर्वाचित प्रतिनिधियों की सभा लोगों की ओर से सर्वोच्च राजनीतिक अधिकार का प्रयोग करती है. भारत में, निर्वाचित प्रतिनिधियों की इस राष्ट्रीय सभा को संसद कहा जाता है. संसद कई तरह से लोगों की ओर से राजनीतिक अधिकार का प्रयोग करती है:  

  1. कानून बनाना: किसी भी देश में कानून बनाने का सर्वोच्च अधिकार संसद को होता है.  
  2. सरकार को नियंत्रित करना: संसद सरकार को नियंत्रित करने के लिए कुछ शक्तियों का प्रयोग करती है.  
  3. सरकार के पैसे पर नियंत्रण: सरकार के हर पैसे पर संसद का नियंत्रण होता है.  
  4. सार्वजनिक मुद्दों पर चर्चा: सार्वजनिक मुद्दों और देश की राष्ट्रीय नीति पर चर्चा और बहस के लिए संसद ही सर्वोच्च मंच है.  

संसद के दो सदन:

अधिकांश बड़े देशों ने संसद की भूमिका और शक्तियों को दो सदनों में बांट दिया है. पहले सदन के सदस्य सीधे लोगों द्वारा चुने जाते हैं और लोगों की ओर से वास्तविक शक्तियों का प्रयोग करते हैं. दूसरे सदन के सदस्य आमतौर पर अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं और कुछ विशेष कार्य करते हैं, जैसे विभिन्न राज्यों, क्षेत्रों और संघीय इकाइयों के हितों की रक्षा करना.  

भारत में संसद के दो सदन हैं:

  • राज्यसभा: यह राज्यों की परिषद है.  
  • लोकसभा: यह लोगों का सदन है.  

लोकसभा बनाम राज्यसभा:

  • लोकसभा को प्राथमिकता: अधिकांश मामलों में, लोकसभा के विचार को प्राथमिकता मिलती है.  
  • पैसे के मामलों में अधिक अधिकार: लोकसभा पैसे के मामलों में अधिक अधिकार रखती है.  
  • मंत्रिपरिषद पर नियंत्रण: सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि लोकसभा मंत्रिपरिषद को नियंत्रित करती है.  

4.3 राजनीतिक कार्यपालिका

कार्यपालिका:

सरकार के विभिन्न स्तरों पर, हमें ऐसे अधिकारी मिलते हैं जो रोजमर्रा के फैसले लेते हैं, लेकिन यह नहीं कहा जा सकता कि वे लोगों द्वारा दिए गए सर्वोच्च अधिकार का प्रयोग कर रहे हैं. इन सभी अधिकारियों को सामूहिक रूप से कार्यपालिका के रूप में जाना जाता है.  

राजनीतिक और स्थायी कार्यपालिका:

  • राजनीतिक कार्यपालिका: ये लोग जनता द्वारा एक निश्चित अवधि के लिए चुने जाते हैं और प्रमुख फैसले लेते हैं.  
  • स्थायी कार्यपालिका: ये लोग लंबी अवधि के लिए नियुक्त किए जाते हैं और राजनीतिक कार्यपालिका के तहत काम करते हैं, रोजमर्रा के प्रशासन में उनकी सहायता करते हैं.  

प्रधान मंत्री और मंत्रिपरिषद:

  • प्रधान मंत्री: प्रधान मंत्री देश का सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक संस्थान है. राष्ट्रपति प्रधान मंत्री की नियुक्ति करते हैं, लेकिन उन्हें लोकसभा में बहुमत प्राप्त पार्टी या गठबंधन का नेता नियुक्त करना होता है.  
  • मंत्रिपरिषद: मंत्रिपरिषद में सभी मंत्री होते हैं. कैबिनेट मंत्री आमतौर पर सत्ताधारी पार्टी या गठबंधन के वरिष्ठ नेता होते हैं और प्रमुख मंत्रालयों के प्रभारी होते हैं.  

प्रधान मंत्री की शक्तियां:

प्रधान मंत्री के पास व्यापक शक्तियां होती हैं. वह कैबिनेट की बैठकों की अध्यक्षता करता है, विभिन्न विभागों के काम का समन्वय करता है और मंत्रियों को काम सौंपता है.  

राष्ट्रपति:

  • राष्ट्राध्यक्ष: राष्ट्रपति देश का प्रमुख होता है, लेकिन हमारी राजनीतिक व्यवस्था में, राष्ट्रपति केवल नाममात्र का प्रमुख होता है.  
  • निगरानी: राष्ट्रपति देश के सभी राजनीतिक संस्थानों के कामकाज की निगरानी करता है.  
  • नियुक्तियां: सभी प्रमुख नियुक्तियां राष्ट्रपति के नाम पर की जाती हैं, लेकिन उन्हें मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही इन शक्तियों का प्रयोग करना होता है.  

राष्ट्रपति प्रणाली:

दुनिया के कई देशों में, राष्ट्रपति देश का प्रमुख भी होता है और सरकार का प्रमुख भी. अमेरिकी राष्ट्रपति इसका एक अच्छा उदाहरण है. इस प्रणाली को राष्ट्रपति प्रणाली कहा जाता है.  

4.4 न्यायपालिका

न्यायपालिका की आवश्यकता:

लोकतंत्र के लिए एक स्वतंत्र और प्रभावी न्यायपालिका आवश्यक है.  

न्यायपालिका:

देश के विभिन्न स्तरों पर स्थित सभी अदालतों को सामूहिक रूप से न्यायपालिका कहा जाता है.  

भारत में न्यायपालिका:

  • एकीकृत: भारत में न्यायपालिका एकीकृत है, जिसका अर्थ है कि सर्वोच्च न्यायालय देश में न्यायिक प्रशासन को नियंत्रित करता है.  
  • विभिन्न विवादों की सुनवाई: यह विभिन्न प्रकार के विवादों की सुनवाई कर सकता है, जैसे नागरिकों के बीच, नागरिकों और सरकार के बीच, दो या दो से अधिक राज्य सरकारों के बीच, और केंद्र और राज्य सरकार के बीच.  
  • स्वतंत्र: न्यायपालिका की स्वतंत्रता का अर्थ है कि यह विधायिका या कार्यपालिका के नियंत्रण में नहीं है.  

न्यायपालिका की शक्तियां:

  • न्यायिक समीक्षा: न्यायपालिका यह तय कर सकती है कि क्या कोई कानून या कार्यपालिका की कार्रवाई संविधान के खिलाफ है.  
  • मौलिक अधिकारों का रक्षक: भारतीय न्यायपालिका के पास नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करने की शक्ति है.  
  • जनहित याचिका: कोई भी व्यक्ति जनहित के मुद्दों पर अदालत का दरवाजा खटखटा सकता है.  

निष्कर्ष:

यह अध्याय लोकतंत्र में विभिन्न संस्थाओं के कामकाज पर प्रकाश डालता है. यह बताता है कि कैसे ये संस्थाएं एक साथ मिलकर काम करती हैं और एक-दूसरे को नियंत्रित करती हैं ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि सरकार लोगों की इच्छा के अनुसार काम करे.

We hope that class 9 Social Science Chapter 4 संस्थाओं का कामकाज (Working of Institutions) Notes in Hindi helped you. If you have any queries about class 9 Social Science Chapter 4 संस्थाओं का कामकाज (Working of Institutions) Notes in Hindi or about any other Notes of class 9 Social Science in Hindi, so you can comment below. We will reach you as soon as possible…

Category: Class 9 Social Science Notes in Hindi

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