चुनाव और प्रतिनिधित्व (CH-3) Notes in Hindi || Class 11 Political Science Book 2 Chapter 3 in Hindi ||

पाठ – 3

चुनाव और प्रतिनिधित्व

In this post, we have given the detailed notes of class 11 Political Science Chapter 3 Chunaav Aur Pratinidhitv (Election and Representation) in Hindi. These notes are useful for the students who are going to appear in class 11 exams.

इस पोस्ट में क्लास 11 के राजनीति विज्ञान के पाठ 3 चुनाव और प्रतिनिधित्व (Election and Representation) के नोट्स दिये गए है। यह उन सभी विद्यार्थियों के लिए आवश्यक है जो इस वर्ष कक्षा 11 में है एवं राजनीति विज्ञान विषय पढ़ रहे है।

BoardCBSE Board, UP Board, JAC Board, Bihar Board, HBSE Board, UBSE Board, PSEB Board, RBSE Board
TextbookNCERT
ClassClass 11
SubjectPolitical Science
Chapter no.Chapter 3
Chapter Nameचुनाव और प्रतिनिधित्व (Election and Representation)
CategoryClass 11 Political Science Notes in Hindi
MediumHindi
Class 11 Political Science Chapter 3 चुनाव और प्रतिनिधित्व (Election and Representation) in Hindi
Table of Content
2. चुनाव और प्रतिनिधित्व

चुनाव और प्रतिनिधित्व 

चुनाव

  • चुनाव वह व्यवस्था है, जिसके द्वारा किसी देश के लोग अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं।

लोकतंत्र में चुनाव का महत्व

  • मतदाताओं और प्रतिनिधियों में सीधा संपर्क
  • प्रतिनिधियों में उत्तरदायित्व की भावना
  • लोगों को राजनीतिक शिक्षा
  • अधिकारों व कर्तव्यों का ज्ञान
  • राजनीति में रुचि 
  • समानता की भावना

चुनाव के प्रकार 

  • चुनाव दो प्रकार के होते है:
    • प्रत्यक्ष चुनाव 
    • अप्रत्यक्ष चुनाव 

प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली

  • जब मतदाता अपने प्रतिनिधियों को स्वयं चुनते हैं, तो प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली  कहते हैं।

प्रत्यक्ष निर्वाचन के गुण

  • लोकतंत्र के सिद्धांत के अनुसार
  • प्रत्येक मतदाता की इच्छा का  सम्मान
  • लोगों को राजनीतिक शिक्षा मिलती है।
  • प्रतिनिधियों द्वारा मतदाताओं पर विशेष ध्यान
  • भ्रष्टाचार की कम संभावना
  • मतदाताओं में स्वाभिमान

प्रत्यक्ष निर्वाचन के दोष 

  • योग्य प्रतिनिधि का चयन नहीं
  • राजनीतिक दलों का कुप्रभाव
  • विवादों की संभावना
  • अधिक खर्चीली विधि
  • योग्य व्यक्ति चुनाव लड़ने से कतराते हैं।

अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली

  • इस विधि में मतदाता अपने प्रतिनिधियों का सीधे चुनाव नहीं करते, वह पहले निर्वाचक मंडल का चुनाव करते हैं तथा वह निर्वाचक मंडल प्रतिनिधियों का चुनाव करता हैं।

अप्रत्यक्ष निर्वाचन के गुण 

  • योग्य प्रतिनिधियों के निर्वाचन की संभावना
  • कम खर्चीली
  • राजनीतिक दलों के कुप्रभाव की कम संभावना
  • अज्ञानियों की सफलता की कम संभावना
  • बड़े चुनाव क्षेत्र के लिए उपयुक्त 

अप्रत्यक्ष निर्वाचन के दोष 

  • जनता और प्रतिनिधियों में कोई संपर्क नहीं
  • भ्रष्टाचार की अधिक संभावना
  • लोगों को राजनीतिक शिक्षा नहीं मिलती
  • अलोकतंत्रीय 

भारतीय चुनाव प्रणाली की विशेषता

  • वयस्क मताधिकार
  • संयुक्त निर्वाचन
  • प्रत्यक्ष चुनाव
  • गुप्त मतदान
  • एक सदस्यीय चुनाव क्षेत्र
  • चुनाव आयोग
  • स्थानों का आरक्षण

भारत में वयस्क मताधिकार (326)

वयस्क मताधिकार

  • यह वह व्यवस्था है जिसमें सभी लोगों को एक निश्चित आयु प्राप्त करने के पश्चात बिना किसी भेदभाव के वोट देने का अधिकार प्रदान किया जाता है।

वयस्क मताधिकार की विशेषताएं

  • लोकतंत्रात्मक
  • राजनीतिक शिक्षा देता है 
  • स्वतंत्रता व अधिकारों की रक्षा के लिए आवश्यक
  • अल्पसंख्यक संतुष्ट 
  • राष्ट्रीय एकता में  वृद्धि
  • कानूनों का अधिक पालन
  • शिक्षा व लिंग के अनुसार मतदान उचित नहीं
  • स्वाभिमान की भावना उत्पन्न

वयस्क मताधिकार के विरोध में  तर्क

  • प्राकृतिक नहीं
  • अशिक्षित लोगों को मताधिकार नहीं
  • स्त्रियों को मताधिकार नहीं
  • धनी व्यक्तियों का शासन स्थापित करता है।
  • सभी नागरिक समान नहीं
  • मुश्किल समस्याओं को ना समझ पाना

आरक्षण

  • आरक्षण से अभिप्राय उस व्यवस्था से है, जिसमें समाज के वह वर्ग जो पिछड़े हुए हैं, उन्हें किसी संस्था, सरकार या क्षेत्र में कुछ विशेषाधिकार दिए जाते हैं।

आरक्षण  के गुण 

  • आर्थिक उन्नति में सहायक
  • सामाजिक सम्मान में वृद्धि
  • सामाजिक व आर्थिक न्याय
  • पिछड़े वर्गों की निर्धनता दूर करने में सहायक
  • शिक्षा के प्रति जागरूकता
  • राजनीतिक चेतना में वृद्धि

आरक्षण  के  दोष 

  • जातिवाद को बढ़ावा
  • सभी को लाभ नहीं
  • समानता के अधिकार में वृद्धि
  • अलग-अलग समूह बने
  • लोक सेवा में गिरावट 

चुनाव आयोग (निर्वाचन आयोग) (324)

  • भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करवाने के लिए चुनाव आयोग की व्यवस्था की गई है।

रचना

  • चुनाव आयोग में एक मुख्य चुनाव आयुक्त कुछ अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं इनकी संख्या राष्ट्रपति निश्चित करता है।

नियुक्ति

  • चुनाव आयोग के सभी सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है।

कार्यकाल:

  • 6 वर्ष  (राष्ट्रपति नियम बनाकर इसे निश्चित भी कर सकता है।) 

कार्य व शक्तियां

  • चुनाव का निरीक्षण, निर्देशन व नियंत्रण
  • मतदाता सूचियां तैयार करना
  • राज्य विधान मंडल का चुनाव करवाना
  • संसद के चुनाव का प्रबंध
  • राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के चुनाव का प्रबंध
  • राजनीतिक दलों को मान्यता देना/समाप्त करना
  • चुनाव चिन्ह देना
  • आचार संहिता लागू करना
  • निर्देश जारी करना 

भारत में चुनाव प्रक्रिया

  • चुनाव क्षेत्र निश्चित करना
  • मतदाताओं की सूची
  • चुनाव तिथि की घोषणा
  • चुनाव अधिकारियों की नियुक्ति
  • मतदान केंद्रों की स्थापना
  • नामांकन दाखिल करना
  • नाम वापसी
  • जांच व आक्षेप 
  • चुनाव अभियान
  • मतदान
  • मतगणना
  • चुनाव खर्च का ब्यौरा
  • निर्वाचन के विरुद्ध प्रार्थना
  • उपचुनाव

भारत की चुनाव प्रणाली में कमी

  • दोषयुक्त प्रतिनिधित्व प्रणाली
  • अत्याधिक राजनीतिक दल
  • बहुत अधिक चुनाव प्रत्याशी
  • धन का प्रभाव
  • सरकारी तंत्र का दुरुपयोग
  • जन संचार के साधनों का दुरुपयोग
  • मतों का कम प्रतिशत
  • अधिकतम आयु सीमा नहीं

सुधार के उपाय

  • धन के अनुचित प्रभाव पर रोक
  • मतदाता सूचियों में संशोधन
  • सरकारी तंत्र के दुरुपयोग पर प्रतिबंध
  • बहु संसदीय चुनाव आयोग
  • निर्दलीय प्रत्याशियों पर प्रतिबंध 

We hope that Class 11 Political Science Chapter 2 भारतीय संविधान में अधिकार (Rights in the Indian Constitution) notes in Hindi helped you. If you have any queries about Class 11 Political Science Chapter 2 भारतीय संविधान में अधिकार (Rights in the Indian Constitution) notes in Hindi or about any other notes of Class 11 Political Science in Hindi, so you can comment below. We will reach you as soon as possible…

3 thoughts on “चुनाव और प्रतिनिधित्व (CH-3) Notes in Hindi || Class 11 Political Science Book 2 Chapter 3 in Hindi ||

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *