संविधान: एक जीवंत दस्तावेज (CH-9) Notes in Hindi || Class 11 Political Science Book 2 Chapter 9 in Hindi ||

पाठ – 9

संविधान: एक जीवंत दस्तावेज

In this post, we have given the detailed notes of class 11 Political Science Chapter 9 संविधान: एक जीवंत दस्तावेज ( Constitution as a Living Document) in Hindi. These notes are useful for the students who are going to appear in class 11 exams.

इस पोस्ट में क्लास 11 के राजनीति विज्ञान के पाठ 9 संविधान: एक जीवंत दस्तावेज ( Constitution as a Living Document) के नोट्स दिये गए है। यह उन सभी विद्यार्थियों के लिए आवश्यक है जो इस वर्ष कक्षा 11 में है एवं राजनीति विज्ञान विषय पढ़ रहे है।

BoardCBSE Board, UP Board, JAC Board, Bihar Board, HBSE Board, UBSE Board, PSEB Board, RBSE Board
TextbookNCERT
ClassClass 11
SubjectPolitical Science
Chapter no.Chapter 9
Chapter Nameसंविधान: एक जीवंत दस्तावेज ( Constitution as a Living Document)
CategoryClass 11 Political Science Notes in Hindi
MediumHindi
Class 11 Political Science Chapter 9 संविधान: एक जीवंत दस्तावेज ( Constitution as a Living Document) in Hindi

संविधान

  • संविधान को एक जीवंत दस्तावेज इसलिए कहा गया है. क्योकि संविधान गतिशील होता है। यह स्थाई या गतिहीन नही होता ।

संविधान का विकास

  • कारण
    • न्यायपालिका की व्याख्याएं
    • संवैधानिक संशोधन

संशोधन

  • संविधान मे देश की परिस्थितियो एवं आवश्यकतानुसार जो परिवर्तन किए जाते है, संवैधानिक संशोधन कहलान है ।

संशोधन होने के कारण

  • लचीला संविधान
  • समकालीन परिस्थितियाँ
  • विभिन्न वर्गो को सन्तुष्ट करने के लिए
  • सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन

संशोधन की विधियाँ (अनुच्छेद – 368)

  • संसद द्वारा साधारण बहुमत से संशोधन
  • संसद द्वारा दो-तिहाई बहुमत से
  • संसद के विशेष बहुमत तथा राज्यविधानपालिका के अनुमोदन दवारा 

मूल ढाँचा (मौलिक ढाँचा)

  • भारतीय संविधान कुछ आधार भूत सिद्धांतो पर आधारित हैऔर इन सिद्धांतो को ही संविधान का मौलिक ढाँचा कहा जाता है। संशोधन द्वारा इसमे परिवर्त नही किया जा सकता ।

संविधान के आधार भूत सिद्धांत

  • भारत संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राज्य है।
  • भारत समाजबादी राज्य है।
  • भारत एक धर्म – निरपेक्ष राज्य है।
  • भारत एक लोकतांत्रिक राज्य है ।
  • भारत एक गणराज्य हो
  • संसदीय सरकार
  • दुवि-सदनीय विधानमंडल
  • संविधान की सर्वोच्चता
  • संघात्मक व्यवस्था
  • स्वतंत्र न्यायपालिका
  • कानून का शासन

भारतीय संविधान संशोधन की विशेषताएँ

  • बुनियादी ढाँचे मे परिवर्तन नही।
  • संविधान लचीला व कठोर दोनो ।
  • संशोधन बिल किसी भी सदन मे पेश कर सकते है।
  • दोनों सदनों की शक्तियाँ बराबर।
  • संशोधन को न्यायालय मे चुनौती दे सकते है।

संशोधनो की भूमिका

  • प्रथम (1951):
    • अनुच्छेद 115, 19, 31A, आदि में बदलाव ।
  • 25 वाँ संशोधन (1971): –
    • संपत्ति के अधिकार को सीमित किया गया ।
  • 26 वाँ संशोधन (1971): –
    • राजा – महाराजाओं के विशेषाधिकारों तथा जेब खर्चों का अंत ।
  • 42 वाँ संशोधन (1976): –
    • प्रस्तावना में समाजवादी व धर्म(नरपेदा शब्द जोड़ो, मौलिक कर्तव्यों का वर्णन किया गया।
  • 44 वाँ संशोधन: –
    • संपत्ति का अधिकार हटा गया ।
  • 52 वाँ संशोधन: –
    • 1985 दल बदल हटाने की कोशिश ।
  • 61 वाँ संशोधन: –
    • मतदान आयु 21 वर्ष से 18 वर्ष की गई।
  • 73 वाँ संशोधन: –
    • पंचायती राज
  • 74 वाँ संशोधन: –
    • शहरी स्वशासन
  • 86 वाँ संशोधन: –
    • शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया ।
  • 91 वाँ संशोधन: –
    • दल बदल को अधिक प्रभावशाली ।
  • 95 वाँ संशोधन: –
    • आरक्षण व्यवस्था सन् 2020 तक बढ़ा दी गई।

भारतीय संविधान को जीवंत बनाने वाले कारक

  • संवैधानिक संशोधन
  • संसद अधिनियम
  • न्यायिक निर्णय
  • संवैधानिक विशेषज्ञों के विचार
  • कार्यकारी आदेश
  • राजनीतिक दल

We hope that Class 11 Political Science Chapter 9 संविधान: एक जीवंत दस्तावेज ( Constitution as a Living Document) notes in Hindi helped you. If you have any queries about Class 11 Political Science Chapter 9 संविधान: एक जीवंत दस्तावेज ( Constitution as a Living Document) notes in Hindi or about any other notes of Class 11 Political Science in Hindi, so you can comment below. We will reach you as soon as possible…

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