पाठ – 9
संविधान: एक जीवंत दस्तावेज
In this post, we have given the detailed notes of class 11 Political Science Chapter 9 संविधान: एक जीवंत दस्तावेज ( Constitution as a Living Document) in Hindi. These notes are useful for the students who are going to appear in class 11 exams.
इस पोस्ट में क्लास 11 के राजनीति विज्ञान के पाठ 9 संविधान: एक जीवंत दस्तावेज ( Constitution as a Living Document) के नोट्स दिये गए है। यह उन सभी विद्यार्थियों के लिए आवश्यक है जो इस वर्ष कक्षा 11 में है एवं राजनीति विज्ञान विषय पढ़ रहे है।
Board | CBSE Board, UP Board, JAC Board, Bihar Board, HBSE Board, UBSE Board, PSEB Board, RBSE Board |
Textbook | NCERT |
Class | Class 11 |
Subject | Political Science |
Chapter no. | Chapter 9 |
Chapter Name | संविधान: एक जीवंत दस्तावेज ( Constitution as a Living Document) |
Category | Class 11 Political Science Notes in Hindi |
Medium | Hindi |
संविधान
- संविधान को एक जीवंत दस्तावेज इसलिए कहा गया है. क्योकि संविधान गतिशील होता है। यह स्थाई या गतिहीन नही होता ।
संविधान का विकास
- कारण
- न्यायपालिका की व्याख्याएं
- संवैधानिक संशोधन
संशोधन
- संविधान मे देश की परिस्थितियो एवं आवश्यकतानुसार जो परिवर्तन किए जाते है, संवैधानिक संशोधन कहलान है ।
संशोधन होने के कारण
- लचीला संविधान
- समकालीन परिस्थितियाँ
- विभिन्न वर्गो को सन्तुष्ट करने के लिए
- सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन
संशोधन की विधियाँ (अनुच्छेद – 368)
- संसद द्वारा साधारण बहुमत से संशोधन
- संसद द्वारा दो-तिहाई बहुमत से
- संसद के विशेष बहुमत तथा राज्यविधानपालिका के अनुमोदन दवारा
मूल ढाँचा (मौलिक ढाँचा)
- भारतीय संविधान कुछ आधार भूत सिद्धांतो पर आधारित हैऔर इन सिद्धांतो को ही संविधान का मौलिक ढाँचा कहा जाता है। संशोधन द्वारा इसमे परिवर्त नही किया जा सकता ।
संविधान के आधार भूत सिद्धांत
- भारत संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राज्य है।
- भारत समाजबादी राज्य है।
- भारत एक धर्म – निरपेक्ष राज्य है।
- भारत एक लोकतांत्रिक राज्य है ।
- भारत एक गणराज्य हो
- संसदीय सरकार
- दुवि-सदनीय विधानमंडल
- संविधान की सर्वोच्चता
- संघात्मक व्यवस्था
- स्वतंत्र न्यायपालिका
- कानून का शासन
भारतीय संविधान संशोधन की विशेषताएँ
- बुनियादी ढाँचे मे परिवर्तन नही।
- संविधान लचीला व कठोर दोनो ।
- संशोधन बिल किसी भी सदन मे पेश कर सकते है।
- दोनों सदनों की शक्तियाँ बराबर।
- संशोधन को न्यायालय मे चुनौती दे सकते है।
संशोधनो की भूमिका
- प्रथम (1951): –
- अनुच्छेद 115, 19, 31A, आदि में बदलाव ।
- 25 वाँ संशोधन (1971): –
- संपत्ति के अधिकार को सीमित किया गया ।
- 26 वाँ संशोधन (1971): –
- राजा – महाराजाओं के विशेषाधिकारों तथा जेब खर्चों का अंत ।
- 42 वाँ संशोधन (1976): –
- प्रस्तावना में समाजवादी व धर्म(नरपेदा शब्द जोड़ो, मौलिक कर्तव्यों का वर्णन किया गया।
- 44 वाँ संशोधन: –
- संपत्ति का अधिकार हटा गया ।
- 52 वाँ संशोधन: –
- 1985 दल बदल हटाने की कोशिश ।
- 61 वाँ संशोधन: –
- मतदान आयु 21 वर्ष से 18 वर्ष की गई।
- 73 वाँ संशोधन: –
- पंचायती राज
- 74 वाँ संशोधन: –
- शहरी स्वशासन
- 86 वाँ संशोधन: –
- शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया ।
- 91 वाँ संशोधन: –
- दल बदल को अधिक प्रभावशाली ।
- 95 वाँ संशोधन: –
- आरक्षण व्यवस्था सन् 2020 तक बढ़ा दी गई।
भारतीय संविधान को जीवंत बनाने वाले कारक
- संवैधानिक संशोधन
- संसद अधिनियम
- न्यायिक निर्णय
- संवैधानिक विशेषज्ञों के विचार
- कार्यकारी आदेश
- राजनीतिक दल
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